ई एस आई सी पेंशन के बारे में और कैसे अप्लाई करें एसएससी पेंशन

   ईपीएस -95 पेंशन के लिए योग्यता


 ईपीएस -95 एक्ट के तहत मासिक पेंशन पाने के लिए 10 साल की सेवा होना जरूरी है और पेंशन पाने के लिए 50 वर्ष की उम्र और नियमित पेंशन पाने के लिए 58 साल की उम्र होनी जरूरी है।  10 साल की सेवा किसी एक कंपनी में भी हो सकती है या फिर फिर अलग-अलग जगह नौकरी करते हुए पीएफ खाते को ट्रांसफर करते हुए भी 10 साल की सर्विस पूरी कर लेने पर भी ईपीएस -95 पेंशन के लिए योग्य बन जाते हैं।  इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक कंपनी में ही लगातार 10 साल की नौकरी होनी चाहिए, आप अलग-अलग जगह नौकरी करते हैं और ईपीएस -95 पेंशनर बन सकते हैं।


 ईपीएफ मासिक पेंशन कब मिलती है?


 अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो आप EPS-95 के तहत मासिक पेंशन पाने के योग्य बन जाएंगे  eps-95 एक्ट के तहत 58 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिल रही है |  लेकिन आपको बता दें कि आप 50 साल की उम्र के बाद भी अपनी पेंशन शुरू कर सकते हैं, हालांकि इसमें आपको पेंशन की राशि घट जाएगी


 ईपीएफ फॉर्म 10 डी ऑनलाइन सबमिशन पात्रता


 यदि आप eps-95 के तहत अपना मासिक पेंशन पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10d भेजना पड़ता है, जिसे आप वर्दीफाइड मेंबर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म 10d शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।  की आवश्यकता है तो आप केवल 1 फॉर्म 10 डी भेजें कर देंगे |  जैसे-


 आपका UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए |


 यूएएन में आधार और बैंक केवाईसी नंबर होना चाहिए |


 यूएएन अकाउंट में प्रोफाइल फोटो अपलोड होना चाहिए |


 ई-नॉमिनेशन फाइल किया जाना चाहिए |


 फाइल किया गया इ-नोमिनेशन ई-साइन के जरिए वेरीफाई होना चाहिए |


 डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए |


 कम से कम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए |


 ईपीएफ फॉर्म 10 डी ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका


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